नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग (CBIC) ने अधिकारियों को सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner) के पद पर एड-हॉक पदोन्नति (ad-hoc promotion) दी है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू रहेगी।

आदेश के अनुसार, जिन अधिकारियों का नाम Annexure-I और Annexure-II में सूचीबद्ध है, उन्हें लेवल 10 [पे बैंड 3, ग्रेड पे ₹5400/- (प्री-रिवाइज्ड)] में सहायक आयुक्त के पद पर एड-हॉक पदोन्नति दी गई। यह पद अस्थायी रूप से CBEC (अब CBIC) के 2013 में हुए कैडर पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सृजित हुए अस्थायी पदों के खिलाफ दिया गया है। प्रारंभिक अवधि 5 वर्ष की निर्धारित की गई है, जिसे अब 18 दिसंबर 2027 तक बढ़ाया गया है।

एड-हॉक पदोन्नति की शर्तें

यह नियुक्ति पूरी तरह एड-हॉक पर आधारित है और इससे किसी अधिकारी को स्थायी पद, वरिष्ठता या भविष्य की नियमित पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलता। सरकार को अधिकार है कि किसी भी समय इस एड-हॉक नियुक्ति को रद्द कर अधिकारी को उनके मूल पद पर वापस भेजा जा सके।

एड-हॉक नियुक्ति उन अधिकारियों के लिए in-situ लागू होगी, जब तक उनकी नई पोस्टिंग का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया जाता। साथ ही, यह UPSC की सिफारिश और नियमित पदोन्नति के निर्णय पर भी निर्भर रहेगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP (C) संख्या 30621/2011 और अन्य संबंधित मामलों के परिणाम पर निर्भर है। इसके अलावा, सभी एड-हॉक नियुक्तियाँ किसी भी संबंधित उच्च न्यायालय या CAT में लंबित मामलों के परिणाम पर भी निर्भर रहेंगी।

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान निदेशक सामान्य, CBIC और सभी संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई अधिकारी निलंबित है, चार्जशीट का सामना कर रहा है, या किसी अभियोजन के तहत है, तो उसे सहायक आयुक्त के पद का कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी अधिकारी ने VRS लिया है, इस्तीफा दिया है या उनका निधन हो चुका है, तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

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