रायपुर. राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में 7 से 8 फरवरी तक मानव अधिकार विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है. आज इसका उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण अशोक जुनेजा ने किया. कार्यशाला में एडीजी प्रशिक्षण अशोक जुनेजा ने प्रतिभागियों को मानव अधिकार से तात्पर्य, मानव अधिकार के संबंध में नेशनल हुमन राइट्स कमिशन के गाइड लाइन तथा कस्टोडियल डेथ एवं रेप के दौरान अनवेषण अधिकारी को ध्यान रखी जाने वाली आवश्यक सावधानी के संबंध में जानकारी प्रदान की. इसके साथ ही प्रथम सूचना पत्र एवं अभियोग पत्र तैयार करते समय अन्वेषण अधिकारी के द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में भी जानकारी प्रदान की.

उमेश उपाध्याय सचिव जेएमएफसी द्वारा पीड़ित के लिए मुआवजा, पुनर्वास और कानूनी सहायता, बंधुआ मजदूर मुद्दे, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम के मुद्दे और बाल श्रम, एससी-एसटी  मुद्दे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, सिविल लिबर्टीज एक्ट 1988, वन अधिकार अधिनियम तथा मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सारगर्भित व्याख्यान दिया.

सेवानिवृत्त एडीजी आनंद तिवारी ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एनएचआरसी/एसएचआरसी की संरचना एवं कार्य प्रणाली तथा अन्य राष्ट्रीय/राज्य आयोग के संबंध में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की. केके गुप्ता डीआईजी जेल द्वारा जेल से संबंधित जानकारी देते हुए अंडर ट्रायल कैदियों के अधिकार छूट एवं पैरोल मुद्दों से प्रतिभागियों को अवगत कराया.

विशेष महानिदेशक आरके विज ने इस कार्यशाला में हिरासत में हिंसा पुलिस कार्यवाही में मौत गिरफ्तारी के दिशा निर्देश मानव अधिकार के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदम के संबंध में अपने सुदिर्घ अनुभव एवं संचित ज्ञान से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया.

कस्टोडियल डेथ पर पैनल डिस्कशन के लिए रितेश स्टेट चीफ हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस कार्यशाला में अपना बहुमूल्य समय दिया. इस कार्यशाला में अकादमी के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संगीता पीटर्स, रामाशंकर द्विवेदी, सचिंद्र चौबे एवं समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे.