बलौदाबाजार. कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर. कच्छप के मार्गदर्शन में गठित टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिक बालिका का बाल विवाह रूकवाया है. इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर. कच्छप ने बताया कि जिलें के गिधौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्ष 9 माह की बालिका का बाल विवाह करवाया जा रहा था. शनिवार को बालिका को हल्दी लगनी वाली थीं.

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1098 चाईल्ड लाइन पर सूचना मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईल्ड लाईन व गिधौरी पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर बालिका के बालिग होने संबंधी जन्मतिथि के लिए मार्कशीट का जांच किया गया, जिससे बालिका के बालिग होने में 3 माह शेष होने की जानकारी प्राप्त हुई. टीम द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूरे होने पर ही विवाह किया जाए. इसके साथ ही परिजनों से घोषणा पत्र भी भरवाया गया.

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टीम ने परिजनों को समझाईश देते हुए बताया कि बाल विवाह करना और करवाना कानूनन अपराध है और बाल विवाह कराने वालों पर कार्यवाही की जाएगी. नाबालिग की शादी ना करने के समझाईस पर बालिका के माता पिता सहित ग्रामीणों ने सहमति देते हुए नाबालिक बालिका का विवाह रोक दिया. बाल विवाह रोकथाम कार्यवाही के दौरान राजेश क्षीरसागर एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी कसडोल, जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता टुकेश्वर जगत, चाईल्ड लाईन प्रभारी रेखा शर्मा, टीम मेम्बर सोमेन्द्र साहू, रामनारायण कैवर्त्य, आंगनबाडी कार्यकर्ता सहित गिधौरी पुलिस की टीम से प्रधान आरक्षक रामप्रवेश घृतलहरे, आरक्षण टिकेश्वर साहू, कमल किशोर महिलांगे शामिल थे. गौरतलब है अक्षय तृतीया के मौके पर अधिक बाल विवाह की संभावना होती है. जिस पर रोकथाम के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है.