कोरिया. छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर, सोनहत जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैलाशपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना में लापरवाही और अनियमितताओं के मामलों में सख्त कदम उठाए गए हैं.
सरपंच बर्खास्त और सचिव निलंबित
जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कैलाशपुर में हुई अनियमितता के मामले में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सरपंच रूपवती चेरवा को पद से हटा दिया गया है. उन्होंने बताया कि कैलाशपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पक्की नाली निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था और इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था. लेकिन गुणवत्ताहीन नाली निर्माण की शिकायत के बाद जिला स्तरीय टीम से अविलंब जांच कराई गई और गुणवत्ता हीन कार्य को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए थे. साथ ही जांच में दोषी पाए गए ग्राम पंचायत सचिव रामप्रकाश साहू को तत्काल निलंबित कर दिया गया.
उन्होंने बताया कि नाली निर्माण के कार्य की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार तकनीकी सहायक (असिस्टेंट टेक्निशियन) सुरेश कुर्रे को बर्खास्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है. वहीं इस कार्य में मटेरियल सप्लाई करने वाले फर्म को भी ब्लैक लिस्ट में दर्ज कराया गया है.
जानकारी के अनुसार, निर्माण एजेंसी के तौर पर सरपंच को भी अनियमितता का दोषी पाया गया. जिसके बाद पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत सरपंच पर कार्रवाई हेतु विहित प्राधिकारी एसडीएम सोनहत को पत्र भेजा गया. एसडीएम सोनहत राकेश कुमार साहू ने प्रकरण दर्ज कर सम्बन्धित से जवाब मांगा, तो सरपंच ने मामले में अपनी लापरवाही स्वीकार की, जिसके बाद पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39-1 के तहत पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है.
प्रशासन की सख्त निगरानी
डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी योजना या निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा. दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी निर्माण एजेंसियों को समय सीमा के भीतर प्रावधानों के अनुसार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
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