शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में नौवीं कक्षा में 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। उम्र और कक्षा में प्रवेश को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। एमपी बोर्ड के सभी स्कूलों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। 

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माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2024-25 के लिए 9वीं से 12वीं तक के लिए प्रवेश नीति जारी की है। नर्सरी कक्षा में 3 साल से साढ़े चार साल उम्र के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। नामांकन की परेशानियों को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। 

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नर्सरी में न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम आयु साढ़े चार वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं KG 1 में न्यूनतम आयु 4 वर्ष और अधिकतम आयु साढ़े पांच वर्ष। KG 2 में न्यूनतम आयु 5 वर्ष और अधिकतम आयु साढ़े छह वर्ष, वहीं पहली कक्षा में न्यूनतम आयु 6 वर्ष और अधिकतम आयु साढे सात वर्ष निर्धारित की गई है। 

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