कोरबा- पुलिस और वकील कानून और व्यवस्था के अंग हैं, लेकिन दोनों कई बार आमने-सामने भी आ जाते हैं. ऐसे ही एक मामले में  कोरबा जिले के पाली में रहने वाले अधिवक्ता ने स्थानीय थाना में पदस्थ अधिकारी अशोक शर्मा पर झूठा केस में फंसाने जाने का आरोप लगाते हुए बिलासपुर रेंज के आईजी से शिकायत की है.

पाली निवासी मुख्य प्रशासक अधिवक्ता संघ और प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के सचिव अधिवक्ता राजेश राठौर ने बिलासपुर रेज आईजी को लिखे अपने पत्र में पाली थाना में पदस्थ अशोक शर्मा पर 12 जून को झूठी शिकायत पर बिना जांच किए धारा 186, 188, 269, 270 आईपीसी और महामारी अधिनियम धारा-03 के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए घर पर पुलिस भेजने का आरोप लगाया है. अधिवक्ता राठौर ने बताया कि पूर्व में उन्होंने पुलिस अधिकारी की आईजी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, जिसकी वजह से रंजिश वे रंजिश रखे हुए हैं.

अधिवक्ता राठौर ने आईजी को लिखे अपने पत्र में शिकायत पर गंभीरता के साथ विचार करते हुए पाली थाना में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक अशोक शर्मा के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के साथ अन्यत्र स्थान पर तबादला किए जाने की मांग की है.