रायपुर- छत्तीसगढ़ के वरिष्ट अधिवक्ता ठाकुर आनंद मोहन सिंह ने बताया कि 21 जुलाई, 22 जुलाई, एवं 25 जुलाई 2020 को मेरे क्लाइयंट आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के ख़िलाफ़ जगत विजन की एडिटर विजया पाठक द्वारा एक खबर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की गयी थी, जो कि पूर्णतः मेरे क्लाइयंट की छवि ख़राब करने की एक साज़िश थी। विजया पाठक को भेजे गये लीगल नोटिस में कहा गया है कि मेरे क्लाइंट अनिल टुटेजा 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. 1989 में राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद उन्होंने प्रदेश के अलग अलग स्थानों में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य किया, जिसके परिणामस्वरुप उन्हें आईएएस अवार्ड हुआ.. आईएएस के रुप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया और पिछळे 30 वर्षों की सेवा अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक दोषसिद्धि का आदेश पारित नहीं किया गया है.
अपने 11 पेज के लीगल नोटिस में जगत विजन द्वारा छापे गये खबरों का उल्लेख करते हुए अधिवक्ता ठाकुर आनंद मोहन सिंह ने सिलसिलेवार तथ्यात्मक जानकारी सप्रस्तुत किया है और कहा है कि जगत विजन द्वारा छापे गये खबर में पूरी तरह गलत तथ्यों को परोसकर उनके क्लाइंट अनिल टुटेजा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उन्हें मानसिक रुप से प्रताडि़त करने की आपराधिक साजिश की गई है. अधिवक्ता ने नोटिस के माध्यम से कहा कि आपके द्वारा झूठी अफवाह, कथन का प्रचार प्रसार किया जाना मेरे पक्षकार के प्रति शासन और न्यायपालिका को भड़काना न सिर्फ मानहानिकारक है, बल्कि आपका कृत्य एक गंभीर आपराधिक श्रेणी का कृत्य है.
नोटिस के माध्यम से जगत विजन के संपादक और ब्यूरो चीफ को आगाह किया गया है कि वे ऐसे झूठे और भ्रामक समाचार का प्रचार प्रसार न करें और मेरे पक्षकार से लिखित में माफी मांगकर उक्त झूठे प्रसारित कथनों को वापस लें, अन्यथा आपके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला पंजीबद्ध कर 1 करोड़ रुपये राशि की सिविल मानहानि का प्रकरण प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा.