अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) ने नया फरमान जारी किया है. तालिबान के नए कानून मे अफगानिस्तान में नए घरों में खिड़किया नहीं होनी चाहिए. तालिबान ने ये नया फरमान खासकर महिलाओं को लेकर है ताकि महिलाएं घर के बाहर न देख पाएं इस आदेश के पीछे की वजह तालिबान नेताओं का मानना है कि महिलाओं की झलक मिलने से अश्लील हरकतें हो सकती हैं. तालिबान ने कहा कि म्यूनिसिपल अधिकारी और अन्य संबंधित विभाग नए घरों की निगरानी भी करेंगे. उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि इन घरों में पड़ोसियों के घर की तरफ खिड़की या झरोखे खुले न हों.

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तालिबान सरकार ने फिर एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश में तालिबान ने नए बन रहे मकानों पर खिड़कियों को लेकर आपत्ति जताई है. तालिबान के सर्वाच्च नेता ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया कि महिलाओं की झलक मिलने से अश्लील हरकतें हो सकती हैं.

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तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इस बारे में एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है. जिसमें कहा गया कि नए घरों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, जिससे आंगन, रसोईघर, पड़ोसी का कुआं या महिलाओं के इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी जगह दिखाई देती हो. मुजाहिद ने आगे कहा, ‘महिलाओं को रसोईघर में काम करते हुए, बरामदे में आते-जाते या कुएं से पानी लेते हुए देखने से अश्लील हरकतें हो सकती हैं.

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संबंधित अधिकारी घरों की होगी निगरानी

तालिबानी सरकार ने आदेश में कहा है कि अगर पहले से किसी घर में पड़ोसी के घर की तरफ कोई खिड़की या झरोखे खुले हुए हैं तो लोगों को इसके लिए इंतेजाम करने होंगे. घर के मालिक को अपने घर में या तो खिड़की की तरफ एक दीवार बनानी होगी या फिर कुछ ऐसा अलग इंतेजाम करना होगा, जिससे कि कोई पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति उस खिड़की या झरोखे से घर के अंदर न देख पाए. इसकी निगरानी की म्यूनिसिपल अधिकारी और अन्य संबंधित विभाग करेंगे. उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि इन घरों में पड़ोसियों के घर की तरफ खिड़की या झरोखे खुले न हो.

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सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के अधिकार पर लगाया जा रहा प्रतिबंध

बता दे कि साल 2021 के अगस्त महीने से अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद से तालिबान महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रहा है. महिलाओं के प्रति तालिबान की नीतियों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आपत्ति दर्ज कराई है. इसके अलावा तालिबान ने महिलाओं के नौकरी करने पर भी पाबंदी लगा दी है. साथ ही लड़कियों और महिलाओं के प्राथमिक शिक्षा, पार्कों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है.

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