रायपुर. पटाखों के उपयोग पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन पर कार्रवाई एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू कार्य योजना की समीक्षा के लिए शुक्रवार को पर्यावरण अधिकारियों की बैठक रखी गई. इस बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस विभाग, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन एवं पर्यावरण मंडल की जवाबदेही का निर्धारण किया गया. पटाखें फोड़ने के लिए निर्धारित समय रात 8 से 10 बजे के बाद संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी गश्त लगाएगी. रात 10 बजे के बाद राजस्व अमले के साथ-साथ नगर निगम एवं उस क्षेत्र के थाना प्रभारी के संयुक्त दल द्वारा कार्रवाई की जाएगी.
कम उत्सर्जन करने वाले इम्प्रुव्ड एवं हरित पटाखों का निर्माण, विक्रय एवं इनके अतिरिक्त अन्य पटाखों के उत्पादन एवं विक्रय पर रोकने पटाखों के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां विस्फोटक नियंत्रक, पुलिस विभाग, नगर निगम एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी. सीरीज पटाखे और लडियों की जब्ती की जाएगी. विस्फोटक नियंत्रक एवं नगर निगम द्वारा पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रदद् किया जाएगा, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है.
1 व 7 नवंबर को ध्वनि प्रदूषण मापन का कार्य पुलिस विभाग एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किया जाएगा. पर्यावरण मंडल द्वारा राज्य के कुछ प्रमुख शहर जैसे-रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़ एवं कोरबा में दीपावली के 7 दिन पूर्व एवं 7 दिन बाद मॉनिटरिंग का कार्य भी किया जाएगा, जिसमें निर्धारित रेग्यूलेटरी पैरा मीटर्स के अतिरिक्त एल्यूमिनियम, बेरीयम एवं आयरन की मॉनिटरिंग भी की जाएगी.
बैठक में प्रदूषण नियंत्रण हेतु लागू कार्य योजना की भी समीक्षा की गई. फसल अपशिष्टों को जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम एवं इस पर निगरानी रखने, सड़क एवं फ्लाई ओवर निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल की रोकथाम के लिए पानी का छिड़काव किए जाने, शहर में जारी भवन निर्माण कार्यों से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये ग्रीन नेट के उपयोग की स्थिति की निरंतर निगरानी, शीत ऋतु में ठोस अपशिष्ट जलाने की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखे जाने एवं सार्वजनिक स्थलों में जन साधारण हेतु ठण्ड से बचने के लिए धुआं रहित सिगडी क्रेडा के माध्यम से नगर निगम उपलब्ध कराये जाने की भी समीक्षा की गई. बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव, पुलिस अधीक्षक रायपुर, अतिरिक्त जिलाधीश रायपुर, विस्फोटक नियंत्रक पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन एवं उपायुक्त, नगर निगम, रायपुर उपस्थित थे.