गुरुग्राम: दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी पटाखा बैन कर दिया गया है. दिवाली से पहले गुरुग्राम के डीएम ने आदेश जारी करते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. हालांकि, ग्रीन पटाखों को इससे छूट दी गई है.गुरुग्राम जिला प्रशासन ने बिक्री और इस्तेमाल के अलावा उत्पादन और भंडारण पर भी रोक लगा दी है. यह बैन 1 नवंबर से 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा.
इससे पहले दिल्ली में भी पटाखा बैन किया जा चुका है, लेकिन राजधानी में ग्रीन पटाखों को भी मंजूरी नहीं दी गई है. सर्दियों के मौसम में दिल्ली, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. इसको देखते हुए डीएम ने पटाखों पर बैन लगा दिया है.
डीएम निशांत कुमार यादव की ओर से जारी आदेश में प्रदूषण और जनता के हित का हवाला देकर कहा गया है कि ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी. आदेश के मुताबिक, ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की छूट सिर्फ दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर होगी. दिवाली और अन्य पर्व पर ग्रीन पटाखे रात 8 से 10 के बीच फोड़े जा सकते हैं. क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 तक आतिशबाजी की छूट होगी.