कुशीनगर. गढ़िया मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत देते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर स्थगन आदेश (स्टे) जारी कर दिया है. मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक गढ़िया मस्जिद को गिराने की किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी. कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय लोगों में राहत की भावना देखी जा रही है.

गढ़िया मस्जिद को लेकर प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. प्रशासन का पक्ष था कि यह निर्माण अनधिकृत है. जबकि मस्जिद समिति ने इसे धार्मिक स्थल बताते हुए कोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट के आदेश को मस्जिद पक्ष ने न्याय की दिशा में पहला कदम बताया है.
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बता दें कि शुक्रवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर भी बड़ा आदेश दिया था. यहां भी अदालत ने मस्जिद के ध्वस्तिकरण पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में इस मसले पर जवाब मांगा है.
अतिक्रमण कर मस्जिद निर्माण का था आरोप
दरअसल, आरोप था कि ग्रामसभा की जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद निर्माण किया गया है. जिस पर डीएम ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था. इस पर मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी. कमेटी ने सुनवाई का मौका न मिलने का आरोप लगाया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल आदेश पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने 23 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है.
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