मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ फोन पर अपनी पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में मामला दर्ज किया है. कानून संशोधनों के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि जून 2024 में उसके पति ने फोन पर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया था. पीड़िता ने बताया कि आरोपी पति के भाई और उसकी पत्नी को भी सह आरोपी बनाया गया है.
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पुलिस को दिए गए बयान में महिला ने बताया कि वह अपने पिता के मुंबई स्थित घर पर अपने पति के साथ रहती थी. कुछदिनों तक सब कुछठीक चल रहा था, लेकिन पति-पत्नी का रिश्ता एक बार फिर से बिगड़ गया जब पहली संतान लड़की हुई. पति ने पहले भी महिला के साथ विवाद के बाद अपने गांव चला गया था. लड़की के परिवार वालों ने बताया कि परिवार वालों ने समझाया तो वापस आया लेकिन हर दिन उनके बीच कुछ न कुछ पर बहस होती थी.
इसी बीच, उन्हें 2023 में दूसरी बेटी हुई. इसके बाद, आरोपी पति के भाई और उसके पत्नी ने आरोपी पति को फिर से विवाह करने का आदेश दिया. 12 जून 2024 को, महिला के पिता ने आरोपी से मिलने उसके गांव पहुंचे तो पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है. इसके बाद महिला ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी.
पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी फरार
ध्यान दें कि 2019 में भारतीय संसद में पारित मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019 की धारा 4 और BNS की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें तुरंत तीन तलाक देना गैरकानूनी है और पति को तीन साल की जेल हो सकती है. आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसे खोज रही है.
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