पीएम मोदी के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा से जुड़ी जानकारी देने की मांग आदेश को भी रद्द कर दिया है। स्मृति ईरानी ने साल 1991 में दसवीं और सा 1993 में 12वीं परीक्षा पास की थी या नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को आरटीआई के तहत यह जानकारी देने के निर्देश देने वाले आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया। यह फैसला सुनाते वक्त न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि विवादित आदेश में सीआईसी का पूरा दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था।
उन्होंने अपने फैसले में कहा, “यह निष्कर्ष कि किसी व्यक्ति विशेष की डिग्री/अंक/परिणाम से संबंधित जानकारी ‘सार्वजनिक सूचना’ की प्रकृति की है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले में दिए गए निर्णय का प्रत्यक्ष और पूर्णतः उल्लंघन है।”
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