निशा मसीह, रायगढ़। जिंदल उद्योग के द्वारा संचालित ओपी जिंदल फोर्टिस अस्पताल के ऊपर उपभोक्ता फोरम ने छह लाख से भी अधिक का जुर्माना लगाया है. फोरम ने अपने आदेश में पीडि़त को एक माह के भीतर राशि देने को कहा है. घरघोड़ा के एक अधिवक्ता ने अपने परिवार के एक मरीज को ओपी जिंदल फोर्टिस में भर्ती किया था.
आरोप है कि इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत हो गई. बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने मृतक को जिंदा बताकर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और इलाज के नाम पर मोटी रकम ले लिया था.
पीडि़त ने इस मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम में पूरे दस्तावेज सहित वाद दाखिल किया था. जिसकी सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने ओपी जिंदल फोर्टिस के उपर छह लाख बारह हजार का भगुतान एक माह के भीतर पीडि़त को करने का कहा है.
इस संबंध में अधिवक्ता ने बताया कि घरघोड़ा निवासी रोहित कुमार साहू के द्वारा दाखिल वाद की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी हुआ है. जिसमें मरीज के मौत के बाद भी फोर्टिस अस्पताल के द्वारा राशि ली जाने की बात को गलत माना और जुर्माना पटाने का निर्देश दिया है.