Waqf Board Amendment Bill 2024 : वक्फ बोर्ड संशोधित बिल को लेकर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कल इनकी नीयत खराब हो सकती है. जो बड़े-बड़े मठ हैं, बाबा गोरखनाथ के मठ की जमीनों को देखोगे तो किसी दिन उस पर भी नीयत खराब कर लेंगे. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल ले. वास्तव में ये भारतीय जमीन हथियाओ और अपने चहेतों में बांट दो, ये वो पार्टी है.
बता दें कि मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक (waqf board amendment bill 2024) लोकसभा में पेश कर दिया है. 8 अगस्त 2024 दोपहर 1 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा में वक्फ एक्ट (Waqf Act) संशोधन बिल को पेश किया. बिल पेश होते ही I.N.D.I.A. और ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक (waqf board amendment bill 2024) का विरोध किया है. कांग्रेस ने इसे संविधान पर हमला करार दिया.
वक्फ बोर्ड क्या है?
वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया कानून है. इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है. ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके. वक्फ एक अरबी शब्द है. जिसका अर्थ है ‘रोकना’ या ‘समर्पण करना’. इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है.
इन संपत्तियों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है. वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है. यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है.
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