आगरा. नगर निगम इन दिनों गृहकर और संपत्ति कर की वसूली का अभियान चला रहा है. जिसके तहत बकायादारों को लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है. इसके बाद भी कुछ बकाएदार ऐसे हैं जो नोटिस मिलने के बाद भी अपना कर जमा नहीं कर रहे हैं. ऐसे में आगर नगर निगम ने 50 हजार रुपये से ज्यादा के बकायेदारों को वारंट जारी किया है. हाउस टैक्स डिमांड नोटिस का संज्ञान न लेने वाले हरीपर्वत जोन के ही 574 बकायेदारों को ये वारंट जारी किए गए हैं. इसमें तीन दिन में बकाया कर न जमा करने पर बकायेदारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा दूसरे जोन में भी ऐसे ही बकायेदारों को वारंट जारी करने की तैयारी है.
बता दें कि कर वसूली को लेकर इससे पहले भी निगम इस तरह की कार्रवाई कर चुका है. बीते नवंबर महीने में ही नगर निगम जोन कार्यालय की ओर से ताजगंज जोन में होटल, मैरिज और अन्य संपत्तियों के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया गया था. इन बकाएदारों पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया था. इन बकायादारों को लगातार डिमांड नोटिस जारी किया जा रहा था. लेकिन इसके बावजूद गृहकर जमा न करने वाले होटल, मैरिज होम और भवन स्वामियों पर निगम अब सख्त कार्रवाई की थी.
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इस समय भी नगर आयुक्त ने 50 हजार रुपये से ज्यादा बकाया रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जिसमें ताजगंज जोन के 43 होटल, 8 मैरिज होम और 28 अन्य भवन मालिकों को नोटिस जारी कर पांच दिन की मोहलत दी गई थी. भुगतान ना करने पर कुर्की की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी.
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