दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले(AgustaWestland chopper scam) के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स(Christian Michel James) की रिहाई की अर्जी पर CBI से जवाब मांगा है। जेम्स का दावा है कि उसने इस मामले में अधिकतम सजा पूरी कर ली है और अन्य संबंधित CBI व ED मामलों में उसे जमानत भी मिल चुकी है। स्पेशल जज (CBI) संजय जिंदल ने आरोपी के वकील की शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद CBI को 22 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जेम्स के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अगर आरोपी को हिरासत से रिहा किया गया तो वह ट्रायल में पूरी तरह हिस्सा लेंगे।

सुनवाई के दौरान, क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के वकील अल्जो के. जोसेफ ने अदालत को बताया कि प्रमुख जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन पिछले 12 वर्षों से यह जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जेम्स पिछले सात साल से हिरासत में हैं, जबकि उसकी मिलीभगत से जुड़े कुछ पहलुओं की जांच अभी भी लंबित है। कोर्ट ने वकील से पूछा कि जेम्स को किन शर्तों पर जेल से रिहा किया जा सकता है। इस पर जोसेफ ने कहा कि किसी भी मामले में सजा पूरी होने के बाद व्यक्ति को हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं है और यह अदालत का कर्तव्य है कि ऐसे मामलों में रिहाई सुनिश्चित की जाए।

सुनवाई के दौरान, क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें हिरासत से रिहा किया गया तो वह ट्रायल में पूरी तरह हिस्सा लेंगे। वकील ने कहा कि जेम्स पहले ही अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए अधिकतम सजा पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा, वकील ने यह भी बताया कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दिसंबर 2018 में भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

दूसरी ओर, CBI के विशेष सरकारी वकील वरिष्ठ एडवोकेट डीपी सिंह ने आरोपी के वकील जोसेफ की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जेम्स को हिरासत से रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे उसके भाग जाने का जोखिम रहेगा। इसके बाद, क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के वकील ने अदालत में बयान दर्ज कराया कि यदि जेम्स को हिरासत से रिहा किया गया, तो वह ट्रायल में पूरी तरह भाग लेंगे।

इससे पहले, ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दोनों अदालतों ने उसे हर मामले में 5 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड जमा करने और अपना पासपोर्ट जमा कराने की शर्त लगाई थी। हालांकि, जेम्स ने जमानत बॉन्ड जमा नहीं किया और हिरासत के दौरान उसका पासपोर्ट भी समाप्त हो गया।

यह मामला 3,600 करोड़ रुपए की अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील से जुड़ा है, जिसमें CBI ने 2013 में केस दर्ज किया था। आरोप है कि इस डील में हेलिकॉप्टर के केबिन की ऊंचाई, परिचालन सीमा और अधिकतम उड़ान क्षमता जैसे कई तकनीकी मापदंडों में हेरफेर कर सप्लायर को बोली दिलाई गई। साथ ही, सौदे में 200 करोड़ रुपए से अधिक की रकम रिश्वत के तौर पर देने के भी आरोप लगे थे। इसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने यह सौदा रद्द कर दिया। इस मामले में पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी भी आरोपी हैं।

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