GRAP-4: दिल्ली की एयर क्वालिटी एक बार फिर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गई है. जहरीली होती हवा को देखते हुए फिर से दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में GRAP-4 प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. मंगलवार को दिल्ली का AQI 275 दर्ज किया गया था. एक दिन बाद बुधवार को दिल्ली का औसत AQI 386 रहा. वहीं शाम 5 बजे तक 16 इलाकों में AQI 400 पार पहुंच गया है, जिसे देखते हुए GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) प्रतिबंध लागू दोबारा लागू किया गया है.
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कोहरे और प्रदुषण से विजिबिलिटी हुई कम
बता दें कि दिल्ली में भीषण ठंड के बीच कोहरे और प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है. तेज धूप में कोहरे और प्रदूषण की परत साफ देखा जा सकता है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह साढ़े पांच बजे सफदरजंग इलाके में मध्यम कोहरे के साथ शांत हवा रही. वहीं जबकि न्यूनतम विजिबिलिटी 200 मीटर और पालम में न्यूनतम विजिबिलिटी 150 मीटर दर्ज की गई.
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प्रदूषण पर रोक लगाने लागू की गई GRAP-4 पाबंदी के तहत राजमार्ग व फ्लाईओवर समेत सार्वजनिक व निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी होगी। दिल्ली में गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी.
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हाल ही में 12 जनवरी को दिल्ली में बारिश के कारण AQI में सुधार के बाद ग्रैप-3 के प्रतिबंध हटा दिए गए थे. ग्रैप-4 के प्रतिबंधों के साथ राज्य सरकारों और दिल्ली के प्रशासन को कक्षा-6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है. 10 वी 12 वी के स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया. इसके साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का ग्रेप 4 के तहत निर्देश दिया जाता है.
इसके अलावा कारखानों, निर्माण कार्यों यातायात पर कड़ी पाबंदियां रहेगी. दिल्ली में ट्रक लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को प्रवेश नही मिलेगा. सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ कार्य भी बंद रहेंगे. सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया जाता है. कच्ची सड़कों पर वहां आवागमन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी, पॉलीथिन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा.
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