शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर- एयरटेल की याचिका खारिज हाईकोर्ट से खारिज हो गई है.  रायपुर और भिलाई नगर निगम द्वारा एयरटेल को अंडर ग्राउंड केबल बिछाने पर लाखों रुपए संपत्ति कर पटाने के लिए नोटिस दिया था.

निगम के इस आदेश के खिलाफ एयरटेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी. कोर्ट में कंपनी ने कहा कि उनके केंद्र से केबल बिछाने का ठेका मिला है और बिना निर्माण केबल बिछा रहे हैं, इसलिए संपत्ति कर पटाने का औचित्य नहीं है.

हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने एयरटेल की याचिका खारिज कर दिया और कहा कि चुंकि जमीन निगम की है इसलिए टैक्स देना पड़ेगा.