बिलासपुर। 
अजीत जोगी की जाति मामले के मुख्य याचिकाकर्ता संत कुमार नेताम ने बिलासपुर कलेक्टर और आईजी से मांग की है कि अजीत जोगी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सामाजिक प्रास्थिति की प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 के तहत जो कार्यवाही लंबित है उसे अमल में लाया जाना चाहिए।

लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में संत कुमार ने बताया की उनकी शिकायत पर हाईपावर कमेटी ने उन्हें आदेश की कॉपी मुहैया कराई है। इस आदेश की कॉपी मिलने के बाद उन्होंने कलेक्टर और आईजी से जाकर मुलाकात की और और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा है  कि अब यह साबित हो चुका है कि जोगी ने गलत जाति प्रमाणपत्र के सहारे राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की थी।  लिहाजा उनके खिलाफ  छत्तीसगढ़ के कानून के तहत सिर्फ प्रमाण पत्र निरस्त करना काफी नहीं है, बल्कि कानून में इस बात का उल्लेख है कि गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बना कर इसका फायदा लेने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।
 उन्होंने धारा 8, 9, 10, 11, 12, 13 का हवाला दिया और कहा कि अब इन धाराओं पर अमल करते हुए कलेक्टर और आईजी को जोगी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जोगी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और गैरजमानती वारंट इशू होना चाहिए।