बिलासपुर। जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा पूर्व में दायर की गई याचिका पर बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. जस्टिस आरसीएस सामंत ने वैधानिक उत्तराधिकारी बनाए जाने अमित जोगी और रेणु जोगी की ओर से दाखिल आवेदन पर राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है.

दरअसल, अजीत जोगी के निधन के बाद उनके बेटे अमित जोगी और पत्नी रेणु जोगी ने प्रकरण में अपने को वैधानिक उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दिया है. इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तचव और  शिकायतकर्ता संतकुमार नेताम की ओर से उनके अधिवक्ता संदीप दुबे ने जवाब देने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने 3 हफ्ते का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी.