बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे को जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई है. बता दें कि, दो दशक पुराने मामले में महाराष्ट्र सरकार में खेल मंत्री के पद से एनसीपी (अजित पवार गुट) के दिग्गज नेता माणिकराव कोकाटे ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया था. कोकाटे ने उनके खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद इस्तीफा दिया था. इस्तीफे की जानकारी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी थी.
क्यों हुई सजा?
कोकाटे नाशिक के सिन्नर से पांच बार से विधायक हैं. कोकाटे को एक 28 साल पुराने मामले में सजा हुई है. नाशिक सेशन कोर्ट ने फ्लैट घोटाले में उनकी 2 साल की कैद और 10 हजार रुपया के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने तुरंत सजा को अमल में लाने का भी निर्देश दिया.
विधायकी जाने की बनने लगी थी सम्भावना
कोकाटे का सियासी भविष्य बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ था. गिरफ्तारी के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा था. क्योंकि उन्हें कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. जनप्रतिनिधि कानून कहता है कि अगर किसी सांसद या फिर विधायक को दो साल या फिर उससे ज्यादा कि सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक



