लखनऊ. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया था. अब जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव दिल्ली में सीबीआई ऑफिस नहीं जा रहे हैं. धारा 160 के तहत जारी नोटिस में एजेंसी ने उन्हें 2019 में दर्ज मामले के संबंध में पेश होने के लिए कहा.
इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी को जांच में गवाहों को बुलाने की अनुमति होती है. सीबीआई ने उन अधिकारियों से भी पूछताछ की थी, जिन्होंने बताया था कि अखिलेश यादव माइनिंग पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे और उन्होंने 14 लाइसेंस इश्यू किए थे. इनमें से 13 लाइसेंस एक ही दिन 17 फरवरी 2013 को जारी किए गए थे. ये सब मैन्युअली बिना ई टेंडरिंग प्रोसेस के किए गए थे.
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बता दें कि सीबीआई ने अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है. उन्हें 21 फरवरी को नोटिस जारी किया गया है. अखिलेश को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.
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