राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में सभी स्लीपर बसों की जांच की जाएगी। बढ़ते बस हादसों के बाद परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में संचालित सभी बसों के स्लाइडर हटाने, अग्निशामक यंत्र समेत कई अहम निर्देश दिए हैं। 

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परिवहन विभाग ने कहा है कि अब ड्राइवर के केबिन में लगी पार्टिशन डोर हटानी होगी। स्लीपर बर्थ में लगे स्लाइडर तत्काल हटाए जाएं। बसों में कम से कम 10 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। चेसिस में एक्सटेंशन कर बनी बस बॉडी संचालन से बाहर होगी। पंजीयन के समय बस का पूरा लेआउट ड्राइंग देना अनिवार्य होगा। 

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एक माह में सभी स्लीपर बसों में फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी स्लीपर बसों की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही विशेष अभियान चलाने  के निर्देश भी दिए हैं। जिसके बाद सभी RTO को एक सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी।

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