वाराणसी. वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सभी 7 मामलों को समेकित करने का फैसला किया है. इस संबंध में एक आदेश वाराणसी के जिला न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने एक प्रार्थनापत्र पर जारी किया. जिसमें सभी मुकदमों का समेकन करने की मांग की गई थी.

आदेश में अदालत ने कहा कि इन सभी मामलों में, विषय वस्तु और निर्धारण के लिए उठाए गए बिंदु लगभग समान हैं. इन सभी मामलों में आवेदकों द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति भी लगभग एक जैसी है.

इधर जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ हिंदू पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है. विश्व वैदिक सनातन संघ आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा. संघ ने मां श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन को निजी अधिकार बताया. विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकोर्ट जाएंगे.

बता दें किजिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने 22 मई को यह आदेश दिया है. हिंदू पक्ष ने 7 केस एक साथ सुनने की याचिका दाखिल की थी. मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.

हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चतुर्वेदी ने कहा, फैसला हमारे पक्ष में आया है. सारे मुकदमों का नेचर एक ही है. राखी सिंह के केस नंबर 693/21 मामले को लीडिंग केस के रूप में सुना जाएगा. इसी केस के तहत सभी मामलों की सुनवाई होगी.