इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए निचली अदालत की ओर से जारी आदेश को बरकरार रखा है. मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है. अदालत ने निचली अदालत के आदेश में कोई मुद्दा नहीं पाया. अदालत के इस आदेश से मस्जिद इंतजामिया कमेटी को झटका लगा है.

बता दें कि मस्जिद कमेटी ने सिविल रिवीजन याचिका दायर की थी. कमेटी ने HC में मामले की पोषणीयता को चुनौती दी थी. मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई. जिसके बाद न्यायालय ने जारी आदेश को यथावत रखा है. इलाहाबाद हाइकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ये फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा. बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया.
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अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ‘संभल मामले में मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज हो गई है. दलील यह थी कि कोर्ट एकपक्षीय सर्वे कमिश्नर नियुक्त नहीं कर सकता. स्टे हट गया.’
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