प्रायगराज. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के कुलपति की चयन प्रक्रिया का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. विवादों के बीच कुलपति नईमा खातून की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलपति समेत अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है.
प्रोफेसर एमयू रब्बानी की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की बेंच ने आदेश दिया है. बता दें कि इससे पहले भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. जिनमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी और एएमयू के प्रो.मुजाहिद बेग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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आरोप था कि चयन प्रक्रिया में प्रो.नईमा खातून के नाम को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं. उनकी नियुक्ति से पहले उनके पति प्रो. गुलरेज कार्यवाहक कुलपति थे. कई विवादों के बीच प्रो. नईमा खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति बन गईं. अब एक बार फिर उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.
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