प्रयागराज. संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उन पर दर्ज FIR को रद्द नहीं करने का फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया है. हालांकि जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा दी है. 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में उन्हे दंगा भड़काने का आरोपी बनाया गया था.
बता दें कि हाईकोर्ट में सांसद की ओर से FIR को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ये फैसला सुनाया है. ज्ञात हो कि 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी. जिसमें सांसद को दंगा भड़काने का आरोपी बनाया गया है.
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