विक्रम मिश्र, प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक चीनी नागरिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो नकली पहचान के कागजात के साथ भारत में रहते हुए पकड़ा गया था. कोर्ट ने कहा कि आवेदक ने भारत में कई अपराध किए होंगे. अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो उसके गैर-कानूनी तरीके से देश छोड़ने की संभावना है, क्योंकि एक और सह-आरोपी ने ऐसा किया था और उसका अभी तक पता नहीं चला है. कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया कि भारत की चीन के साथ कोई एक्सट्रैडिशन ट्रीटी नहीं है. जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने चीनी नागरिक ज़ू फेई उर्फ कोइ की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह साफ है कि केस डायरी में ऐसा मटीरियल है जिससे पता चलता है कि आवेदक नकली पासपोर्ट और आधार कार्ड के आधार पर भारत में रह रहा था, मोबाइल चिप्स और प्रोसेसर को गैर-कानूनी तरीके से निकालकर चीन भेजने में शामिल था, अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अपराधों में शामिल था और भारत के आर्थिक हित के लिए खतरा पैदा कर रहा था.
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अदालत ने कहा कि यह कोर्ट भारत और चीन के रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकता. इस बात की संभावना है कि अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गैर-कानूनी तरीके से देश छोड़ सकता है, क्योंकि सह-आरोपी तानसोंग दोरजी पहले ही देश छोड़ चुका है और अभी भी उसका पता नहीं चल पाया है. एक और बात यह है कि भारत और चीन के बीच कोई एक्सट्रैडिशन ट्रीटी नहीं है. इसलिए, अगर आवेदक गैर-कानूनी तरीके से देश छोड़ता है, तो उसे सजा दिलाना मुमकिन नहीं होगा.
प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, जू फेई को 14 जून, 2022 को दो चीनी लोगों—युयान हेयांग और लू लॉन्ग—से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें पहले नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था. गिरफ्तारी के समय उसके पास से लाक्पा शेरपा के नाम का एक नकली पासपोर्ट और आधार कार्ड मिला. उसी तारीख को उसके खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में केस दर्ज किया गया था. FIR में लगाई गई धाराओं में IPC की धाराएं 419 (किसी और की नकल करके धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी) और 467 (जालसाजी), और फॉरेनर्स एक्ट और IT एक्ट की संबंधित धाराएं शामिल हैं.
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