प्रयागराज. महाकुंभ भगदड़ मौत (Mahakumbh stampede death) मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. मुआवजा वितरण में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये को अस्थिर और उदासीन बताया. ये सुनवाई उदय प्रताप सिंह की याचिका पर की गई.
उदय की पत्नी 52 वर्षीय सुनैना की मौत भगदड़ में हुई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में अफसरों से विस्तृत हलफनामा मांगा है. शवों और मरीजों की तिथि अनुसार जानकारी कोर्ट ने मांगी है.
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बता दें कि 29 जनवरी को घटित हुई घटना के बारे में कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे. दावा किया गया था कि उस दिन 1, 2 नहीं बल्कि 3 भगदड़ मची थी. ये दावा लोगों ने किया और घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे. हालांकि प्रशासन एक ही भगदड़ होने की बात पर अडिग था.
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