Allahabad High Court On Rahul Gandhi Citizenship: कांग्रेस (Congress) सांसद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता (British citizenship) को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेच में विगत बुधवार (25 सितंबर) को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सीबीआई (CBI) जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने इस मामले पर भारत सरकार से जवाब मांगा है।
दरअसल ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की है। जून में रायबरेली लोकसभा से इलेक्शन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 महीने पहले ये जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसके आधार पर राहुल गांधी का चुनाव पर्चा रद्द करने की मांग की गई थी।
जुलाई में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस पर कोर्ट ने कहा था कि याची पहले तो सिटीजनशिप एक्ट कतहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन नागरिक हैं। इसलिए दोबारा उसने याचिका दाखिल की है।
मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को
केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से की गई शिकायत पर एक्शन का ब्योरा मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो एक बार भारत सरकार के फैसले को जानना चाहेंगे, कि उन्होंने इस शिकायत पर क्या और किस तरह का एक्शन लिया है। बेंच ने एएसजी सूर्यभान पांडेय को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करें। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
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