सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की सजा के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोलंकी ने अपनी 7 साल की सजा के खिलाफ अपील की है और इस सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है.

8 अगस्त को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट अब इस मामले की विस्तृत जांच करेगी. सोलंकी की अपील पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 8 अगस्त को होनी है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने दिया है. सोलंकी के वकील ने अदालत के समक्ष सजा को चुनौती दी और अपील में कई कानूनी तर्क प्रस्तुत किए.

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जानें क्या है मामला

इरफान सोलंकी और उनके भाई सहित अन्य लोगों के खिलाफ कानपुर की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर पर कब्जे की कोशिश में आगजनी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. कानपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने विचारण के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई थी.

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