प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने मस्जिद के ध्वस्तिकरण पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में इस मसले पर जवाब मांगा है.
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दरअसल, आरोप था कि ग्रामसभा की जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद निर्माण किया गया है. जिस पर डीएम ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था. इस पर मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी. कमेटी ने सुनवाई का मौका न मिलने का आरोप लगाया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल आदेश पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने 23 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है.
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