कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में हाल ही में की गई शिक्षकों की नियुक्तियों के विरोध में राजस्थान के चार याचिकाकर्ताओं ने जबलपुर हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। जिसमे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, आयुक्त लोकशिक्षण विभाग और व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल के अध्यक्ष को पार्टी बनाया गया है।
अवमानना याचिका दाखिल करते हुए कहा गया है कि, सभी अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी को 27% और ews को 10% आरक्षण दिया गया है जो कि, पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि, कोर्ट के 20 जुलाई 2020 के स्थगन आदेश के बावजूद नियुक्तियां की गई है जिसके कारण न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ है। लिहाजा अधिकारियी के खिलाफ अवमाना की कार्यवाही की जाए।
सरकार की ओर से दिया गया जवाब
आपको बता दे कि, याचिकाकर्ता के खिलाफ़ सरकार की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह द्वारा जबाब दाखिल करते हुए कहा गया कि, शिक्षकों की नियुक्ति न्यायसंगत है। और कही से न्यायालय के किसी भी आदेश का उल्लघन नहीं हुआ है। जवाब में कहा गया कि, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 जुलाई 2021 के तथ्यों को छुपाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई है।