प्रयागराज. ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पिछले महीने गाजियाबाद पुलिस की ओर से दर्ज किए गए अपराध में 2 और धाराएं जोड़ दी गई हैं. ‘गाजियाबाद पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुलासा किया कि Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ‘भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने’ का आरोप जोड़ा गया है. मामला 8 अक्टूबर को दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है.

बता दें कि मामला यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी की ओर से दर्ज की गई एक शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जामिया मिलिया के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने 3 अक्टूबर को यति नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. आरोप यह था कि जुबैर ने इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष समुदाय के लोगों को उकसाने का प्रयास किया.

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इस मामले की सुनवाई में, 25 नवंबर को अदालत ने जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि जुबैर के खिलाफ कौन सी आपराधिक धाराएं लगाई गईं. जांच अधिकारी ने एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 152 (दूसरे समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के लिए उकसाने), 228 (झूठे साक्ष्य का निर्माण), 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर काम करना), 356(3) (मानहानि), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप जोड़े हैं.

जुबैर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनका पोस्ट यति नरसिंहानंद के खिलाफ किसी तरह के हिंसा का आह्वान नहीं करता था. उनका कहना था कि उन्होंने केवल पुलिस को नरसिंहानंद की गतिविधियों के बारे में सूचित किया था और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, जिससे यह दो समुदायों के बीच किसी तरह का विवाद या हिंसा नहीं बढ़ सकता.

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यह घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद में 4 अक्टूबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल से जुड़ी है, जिसके बाद यूपी के अन्य जिलों, खासकर सहारनपुर, में मुस्लिम समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था. इसी बीच, गाजियाबाद के लोहियानगर में 29 सितंबर को एक कार्यक्रम में यति नरसिंहानंद ने कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद यह विवाद और तूल पकड़ गया.