हकिमुददीन नासिर, महासमुंद। मोबाइल कंपनियों द्वारा टावर (Mobile Tower) लगाने के लिए फर्जीवाड़ा किये जाने का एक मामला महासमुंद नगर पालिका क्षेत्र से आया है. दरअसल, इमलीभाठा निवासी अनिता विश्वकर्मा की जमीन (खसरा नं. 668/11) पर एयरटेल का मोबाइल टावर लगने के लिए मेसर्स Indus Tower Limited को ठेका मिला था. ठेका कंपनी ने अनिता विश्वकर्मा से करार किया और टावर लगाने के लिए कलेक्टर कार्यालय से अनुमति मांगी. कलेक्टर कार्यालय ने इस संबंध में नगर पालिका महासमुंद को एनओसी (NOC) के लिए पत्र भेजा.

जब नगरपालिका के कर्मचारी गुमान सिंह ध्रुव निरीक्षण के लिए स्थल पर पहुंचे, तो ठेका कंपनी ने उन्हें गलत स्थल दिखाकर अनिता विश्वकर्मा के दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए. नगरपालिका ने इसी आधार पर NOC जारी कर दी और कलेक्टर कार्यालय ने 3 अक्टूबर 2024 को टावर लगाने की अनुमति प्रदान कर दी.

जब ठेका कंपनी ने टावर लगाने का कार्य शुरू किया, तो मोहल्लेवासियों ने इसका विरोध किया. विरोध के बावजूद, ठेकेदार ने रातोंरात काम शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत स्थानीय पार्षद और कलेक्टर कार्यालय को दी गई. कार्रवाई न होने पर आज मोहल्लेवासियों ने टावर लगने वाले स्थल पर धरना दे दिया.

इसकी जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने नगरपालिका के सीएमओ को जांच के आदेश दिए. नगरपालिका के कार्यपालन अभियंता एस.डी. शर्मा ने जब स्थल का मुआयना किया तो पाया गया कि ठेका कंपनी ने गलत स्थल दिखाकर NOC प्राप्त की थी.

मोहल्लेवासियों का कहना है कि टावर यहां नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे निकलने वाले रेडियेशन से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा. वहीं नगरपालिका महासमुंद के कार्यपालन अभियंता का कहना है कि प्रथम दृष्टि ठेकेदार ने गलत स्थल बताकर अनुमति ली है इसलिए काम तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है और गलत स्थल निरीक्षण कराने के विरुद्ध ठेका कंपनी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.