कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। डॉ. भीमराव अंबेडकर के कथित चित्र जलाने के मामले में हाईकोर्ट की स्पेशल DB बेंच में अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केस डायरी को तलब किया है। वहीं राज्य शासन ने जवाब पेश करने का समय मांगा है। रविवार को फिर स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी। 

एडवोकेट अनिल मिश्रा के वकील और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने विधि प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पहले गिरफ्तार किया, बाद में FIR दर्ज की गई। परिवार को भी समय पर सूचना नहीं दी गई। एट्रोसिटी एक्ट सहित लगाई अन्य धाराओं में नोटिस देकर छोड़ने का प्रावधान है। लेकिन ग्वालियर पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए नोटिस देकर नही छोड़ा। 

बता दें कि अनिल मिश्रा समेत 7 लोगों पर डॉ. भीमराव अंबेडकर के कतिथ चित्र को जलाने और अपमानजनक नारे लगाने का आरोप है। एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ साइबर सेल थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। कल जिला न्यायालय की JMFC मधुलिका खत्री की कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया था। जिसके बाद चारों को कल जेल भेजा गया था। 

गुरुवार को एडवोकेट अनिल मिश्रा, अमित दुबे, मोहित ऋषीश्वर, गौरव व्यास को गिरफ्तार किया था। कुलदीप कांकोरिया, अमित भदौरिया और ध्यानेन्द्र शर्मा फरार चल रहे हैं।

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