उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) उत्तराखण्ड, 2024 में आवश्यक संशोधनों के लिए समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया गया है. ये अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा जारी किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
अध्यादेश के माध्यम से संहिता के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं, जिससे UCC के प्रभावी, पारदर्शी और सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके. इन संशोधनों का उद्देश्य UCC के प्रावधानों को ज्यादा स्पष्ट, प्रभावी और व्यावहारिक बनाना, प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करना और नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 को लागू किया गया है. धारा 12 के अंतर्गत ‘‘सचिव’’ के स्थान पर ‘‘अपर सचिव’’ को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है.
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उप-पंजीयक की ओर से निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में प्रकरण स्वतः पंजीयक और पंजीयक जनरल को अग्रेषित किए जाने का प्रावधान किया गया है. उप-पंजीयक पर लगाए गए दंड के खिलाफ अपील का अधिकार दिया गया है. साथ ही दंड की वसूली भू-राजस्व की भांति किए जाने का प्रावधान जोड़ा गया है.
विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत प्रस्तुति को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया है. विवाह और लिव-इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि-विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं. लिव-इन संबंध की समाप्ति पर पंजीयक द्वारा समाप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है. अनुसूची-2 में ‘‘विधवा’’ शब्द के स्थान पर ‘‘जीवनसाथी’’ शब्द का प्रतिस्थापन किया गया है. विवाह, तलाक, लिव-इन संबंध और उत्तराधिकार से संबंधित पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति पंजीयक जनरल को प्रदान की गई है.
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