India-Pak Conflict : भारत-पकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते ही जा रहा है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश पर कोई भी आतंकी हमला होने पर एक्ट ऑफ वॉर (युद्ध) माना जाएगा। इसके अलावा टेलीविजिन मीडिया के साथ-साथ अन्य संस्थानों के लिए एडवाइजारी जारी किए जा रहे हैं। इस बीच मुंबई में पटाखे फोड़ने, आतिशबाजी और रॉकेट छोड़ने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है।  

पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि मुंबई शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी, इसे लाउडस्पीकर और मेगाफोन के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील की।

यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33(1)(उ) एवं धारा 10 के तहत जारी किया गया है। उप पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन्स) अकबर पठान द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाज़ी और पटाखे नहीं फोड़ सकेगा।

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