India Pakistan War: पहलगाम आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के मद्देनजर बिहार पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा कदम उठाया है. राज्य में शादी समारोहों और अन्य आयोजनों में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी, पटना के एसएसपी और रेल एसपी को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज दराद का आदेश
एडीजी पंकज दराद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हालिया आतंकी हमले के बाद भारत-पाक सीमा पर स्थिति संवेदनशील हो गई है. पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित है और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए सतर्क हैं. वर्तमान में बिहार में शादी के सीजन के कारण कई स्थानों पर देर रात तक तेज आवाज में डीजे और पटाखों का उपयोग हो रहा है. यह माहौल असामाजिक और देश-विरोधी तत्वों के लिए अवसर बन सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
आदेश के प्रमुख बिंदु
- रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में संगीत बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित.
- शादी समारोहों या अन्य आयोजनों में पटाखों का उपयोग (आतिशबाजी) पूरी तरह वर्जित.
- नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जनता से सहयोग की अपली
एडीजी ने अपने आदेश में जनता से अपील की है कि वे राष्ट्रहित में संयम बरतें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. उन्होंने कहा कि, यह समय उत्सव का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता और सतर्कता का है. नागरिकों को जिम्मेदारी निभाते हुए नियमों का पालन करना चाहिए. पुलिस ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि वे कम आवाज में संगीत बजाएं और आतिशबाजी से पूरी तरह बचें. बिहार पुलिस का यह फैसला न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जनता को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का भी संदेश देता है.
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें