बिलासपुर. पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति को लेकर उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई मंगलवार को भी जारी रही. अजीत जोगी ने अपनी जाति को आदिवासी नहीं माने जाने के हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की है. अजीत जोगी की इस याचिका पर मंगलवार को अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय की ओर से रक्षा अवस्थी और वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्रनाथ अवस्थी ने बहस की.
दरअसल, जोगी की ओर से ये सवाल उठाया गया था कि हाईपावर कमेटी का गठन नियमानुसार नहीं था. नंदकुमार साय की ओर से कहा गया कि कमेटी का गठन पूरी तरह माधुरी पाटिल के मामले में आए निर्णय के मुताबिक हुआ है. इस मामले में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी. इस मामले की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच गई है.
इससे पहले नंदकुमार साय ने अजीत जोगी, अमित जोगी और उनके प्रवक्ता सुब्रत डे के खिलाफ हाईकोर्ट की क्रिमिनल कंटेप्ट का केस दायर किया गया है. इसमें कहा गया है कि इन तीनों ने हाईपावर कमेटी की अध्यक्ष रीना बाबा साहेब कंगाले के अधूरे बयान को अखबारों में गलत तरीके से छपवा दिया. जिससे हाईकोर्ट की प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंची है.