बिलासपुर. हाईकोर्ट में अमित जोगी की जाति को लेकर बीजेपी नेता समीरा पैकरा की चुनावी याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने गवाही के लिए पेंड्रा के तात्कालीन तहसीलदार मरकाम को गवाही के लिए 28 जनवरी को तलब किया है. कोर्ट उनसे अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पूछताछ करेगी. उनसे पूछेगी कि अमित जोगी को आदिवासी जाति का बताने वाला प्रमाण पत्र जारी करने की वजह क्या-क्या थी.

मरकाम ने ही 2013 के चुनाव में अमित जोगी की जाति का प्रमाण पत्र जारी किया था. समीरा का आरोप है कि अमित जोगी आदिवासी ना होने के बाद भी आदिवासी सीट पर चुनाव लड़े. उनकी ये भी दलील है कि अब जबकि पिता अजीत जोगी को गैर आदिवासी माना जा चुका है.  लिहाज़ा अमित जोगी को भी गैर आदिवासी मानते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए.

गौरतलब है कि अजीत जोगी ने अपनी जाति पर हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है. जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और कभी भी फैसला आ सकता है. गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट हाईपावर कमेटी की अध्यक्ष रीना बाबा साहेब कंगाले और केंद्रीय गृह सचिव को तलब तक चुकी है.