बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट में अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साय की अमित जोगी की जाति का मामला हाईपावर कमेटी को सौंपे जाने मंगलवार को सुनवाई हुई. नोटिस का जवाब देने के लिए सरकारी वकील दो हफ्ते का वक्त मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इस मामले में अमित जोगी की वकील को भी जवाब देने के लिए दो हफ्ते का वक्त मिल गया है.
हाईकोर्ट में नंदकुमार साय ने एक याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि चूंकि हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी की जाति आदिवासी नहीं मानी है तो अमित जोगी के आदिवासी का मामला हाईपावर कमेटी को दिया जाए और फिर उसके आधार पर फैसला दिया जाए. कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था लेकिन ये नोटिस का जवाब देने में असमर्थ रहे.
अमित जोगी की तरफ से एक हफ्ते का वक्त मांगा गया जबकि सरकार की ओर से दो हफ्ते का वक्त मांगा गया लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को दो-दो हफ्ते का वक्त दे दिया.