रायपुर. जोगी कांग्रेस के अमित जोगी और विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लेख करते हुए हाल में हुए पुलिस विभाग में थाना प्रभारियों और पुलिस अधीक्षकों के ताबड़तोड तबादलों और एसआईटी गठन के आदेशों को निरस्त करने की मांग की है.

अमित जोगी और धर्मजीत सिंह ने पत्र के जरिए 10 बिन्दुओं में अपनी बात रखते हुए कहा कि विगत 10 दिनों में प्रदेश के पुलिस महकमा में एक तबादला उद्योग प्रारंभ हो गया है. प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारियों को उक्त प्रावधानों और नियमों के विरुद्ध स्थानांतरित किया जा रहा है. ऐसा लगता है कि ये सब आगामी लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

उन्होंने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के लिए लागू छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट प्रावधान होने की बात कहते हुए कहा कि कार्यवाहक महानिदेशक की नियुक्ति करके सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में पारित आदेशों का स्पष्ट रूप से विशेषकर आल इंडिया सर्विसेस एक्ट 1951 का उल्लंघन किया है.

अमित जोगी व धर्मजीत सिंह ने पत्र के जरिए कहा कि छग पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 32 के अंतर्गत एसआईटी के गठन का आदेश धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त पुलिस महानिदेशक ही कर सकता है. वर्तमान में धारा 12 में वर्णित प्रावधानों के तहत राज्य में कोई भी पुलिस महानिदेशक नियुक्त नहीं किया गया है, ऐसे में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक द्वारा एसआईटी के गठन का आदेश पूर्णतः अवैधानिक व गैर कानूनी है.

पत्र के अंत में देश और राज्य कानून के भरोसे चलने की बात कहते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते समय ली गई भारत के संविधान और कानून की रक्षा करने की शपथ ली है. इस लिहाज से आप राजनेतिक और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर इस शपथ का पालन करेंगे.