शैलेंद्र पाठक,बिलासपुर। हाइकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ी राहत मिली है. सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है. जस्टिस आर सी सामन्त की बेंच से उन्हें ज़मानत मिली है. जूनियर जोगी करीब एक महीने बाद जेल से बाहर आएंगे.

हाईकोर्ट में अमित जोगी की ओर से जबलपुर के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह और विवेक शर्मा ने की पैरवी की. बहस के दौरान अमित जोगी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि मामला पूरी तरह दस्तावेज पर आधारित है. इसलिए जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है.

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को पुलिस ने चुनावी हलफनामें में जन्म स्थान को लेकर गलत सूचना देने के लिए गिरफ्तार किया था. अमित जोगी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मारवाही निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार समीरा पैकरा की शिकायत के बाद की गई थी. व्यवहार न्यायालय पेंड्रा में अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज हो गई थी. जिसके बाद अमित जोगी न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था. गौरेला के गोरखपुर जेल में अमित जोगी को रखा गया था.

जेल में रहने के दौरान अमित जोगी की तबियत भी बिगड़ी थी. तबियत को लेकर अमित को पेंड्रा, बिलासपुर और रायपुर तक इलाज के लिए लाया गया था. इलाज के दौरान अमित जोगी ने भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे. अमित की याचिका को लेकर कई बार सुनवाई भी हुई, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी. आज जाकर जोगी को हाईकोर्ट से जमानत मिली है.