सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। राजधानी में एक बार फिर लल्लूराम डॉट कॉम की खबर का बड़ा असर हुआ है. रायपुर में बगैर मान्यता के संचालित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के ब्रांच अमलीडीह स्थित ब्रांच को शिक्षा विभाग ने सील कर दिया है. लल्लूराम डॉट कॉम ने इससे पहले 23 नवंबर 2023 को बगैर मान्यता के संचालित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के शैक्षणिक शुल्क और सुविधाओं के नाम पर लूट मचाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. जिसपर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई करते हुए चैतन्य टेक्नो स्कूल प्रबंधन पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. साथ ही स्कूल प्रबंधन को जल्द से जल्द मान्यता लेने कहा गया था.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के पांच अलग-अलग जिलों में धड़ल्ले से श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल संचालित हो रहे हैं. राजधानी रायपुर में ही एक नहीं बल्कि दो-दो स्कूल बगैर मान्यता के चल रहे थे. इनमे नए सत्र के लिए बच्चों का एडमिशन भी शुरू हो गया था. हालांकि, बुधवार को अमलीडीह स्थित स्कूल को सील कर दिया गया है. जबकि एक अन्य कुशालपुर में संचालित हो रहा है. इन स्कूलों में करीबन हजार छात्र अध्ययनरत हैं, जिनके भविष्य पर सवालिया निशान खड़े हो गया है.

धरसीवां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) संजय पूरी गोस्वामी ने बताया कि मजिस्ट्रेट के साथ शिक्षा विभाग की टीम श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में पहुंची थी, इस दौरान कई बार स्कूल प्रबंधन को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचने को कहा गया था. लेकिन 3 से 4 घंटा बीत जाने के बाद भी प्रबंधन की और से कोई भी बात करने नहीं पहुंचा जिसके बाद स्कूल को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है.

बिना मान्यता के स्कूल की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश

श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल का फ़ीस की तो कक्षा चौथी में प्रवेश लेने वाले छात्र से ट्यूशन फ़ीस के नाम से 55 हज़ार रुपए लिया जाता है, वहीं एक सेमेस्टर (6 माह) के लिए पुस्तक मटेरियल 6555 रुपए में दिया जाता है. यूनिफार्म का रेट साइज़ के अनुसार लिया जाता है. वहीं कक्षा 6 की बात करें तो 60 हजार रुपए ट्यूशन फ़ीस और एक सेमेस्टर की पुस्तक के लिए 6545 रुपए चार्ज किया जाता है.

कक्षा नौवीं में 75 हज़ार ट्यूशन फ़ीस लिया जा रहा है. वहीं बुक मटेरियल के नाम पर 7910 रुपया एक सेमेस्टर के लिए लिया जा रहा है. इस तरह एक साल में पुस्तक का ही लगभग 16,000 रुपए लिया जा रहा है. इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस छह हज़ार रुपया है.

मान्यता नहीं तो फिर कैसे हुआ फीस का निर्धारण ?

स्कूल शुल्क का अनुमोदन वहां की व्यवस्था के आधार पर किया जाता है, और बिना मान्यता वाले स्कूल की फ़ीस कैसे अनुमोदित हो सकती है. समिति द्वारा फ़ीस निर्धारण किया जाता है. कलेक्टर की समिति जाँच करके फ़ीस को अनुमोदित किया जाता है, जो नहीं हुआ है.

NSUI के पदाधिकारियों ने की FIR दर्ज कराने की मांग

इस मामले में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के दूसरे ब्रांचों को जल्द से जल्द सील कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. संगठन के पदाधिकारों का कहना है कि राजधानी में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के दो ब्रांच संचालित है, उसमें सिर्फ अमलीडीह वाली ब्रांच को सील किया गया है, दूसरा ब्रांच कुशालपुर में बग़ैर मान्यता के संचालित किया जा रहा है उसे भी जल्द से जल्द सील करना चाहिए.

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