Bihar Voter List Revision: बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया पर उठते सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। अदालत ने साफ कहा है कि अगर मतदाताओं के नाम अनियमित तरीके से हटाए गए हैं, तो वह इस मामले में दखल देने से पीछे नहीं हटेगा। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगे 15 उदाहरण
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि, वे ऐसे 15 व्यक्तियों के उदाहरण पेश करें, जिन्हें यह कहकर मतदाता सूची से हटाया गया कि वे मृत हैं, जबकि वे वास्तव में जीवित हैं। कोर्ट ने कहा कि, यदि ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा।
65 लाख नाम हटाने का दावा
चुनाव आयोग ने दावा किया है कि, इस विशेष पुनरीक्षण के तहत बिहार में 65 लाख नाम हटाए गए हैं। इनमें से 22 लाख मतदाताओं को मृत घोषित किया गया है, 36 लाख लोगों को स्थानांतरित माना गया है और करीब 7 लाख मतदाता अब स्थायी रूप से अन्य क्षेत्रों में बस चुके हैं।
हालांकि इस प्रक्रिया पर कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कुल 11 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया अल्पसंख्यकों और गरीब तबकों को लक्ष्य बनाकर चलाई जा रही है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
हर दस्तावेज के बन सकते हैं नकल- SC
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि, जब आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज पहचान के लिए मान्य होते हैं, तो उन्हें मतदाता पहचान के लिए अस्वीकार क्यों किया जा रहा है? आयोग के जवाब में यह कहा गया कि, राशन कार्ड फर्जी हो सकते हैं, जिस पर कोर्ट ने पलटवार किया कि दुनिया में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिसकी नकल न बनाई जा सके।
तो रद्द हो सकती है पूरी प्रक्रिया-SC
अदालत ने साफ इशारा दिया है कि यदि यह पाया गया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, तो वह इस पूरी कवायद को रद्द भी कर सकती है। अब इस संवेदनशील मुद्दे पर अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी, जिसमें स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।
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