Andhra Pradesh Govt Ramadan leave: तेलंगाना (Telangana) के बाद अब आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटे पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया है. मुस्लिम (Muslims) कर्मचारियों को एक घंटे पहले कार्यालय छोड़ने की छूट 2 मार्च से 30 मार्च तक रहेगी. यह छूट उन्हें रमजान (Ramadan) के समय रोजा खोलने और नमाज अदा करने के लिए दी गई है.

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गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के समय एक घंटे पहले कार्यालय छोड़ने की छूट दी थी. अब पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश सरकार ने भी राज्य के मुस्लिम कर्मचारियों को यह छूट देने का आदेश जारी किया है.

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सीएम चंद्रबाबू नायडू सरकार ने आदेश में कहा कि, ” राज्य के मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, संविदा, आउटसोर्सिंग, बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 2 मार्च से 30 मार्च तक सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय या स्कूल छोड़ने की अनुमति दी गई है, जिससे वे अपना आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर सकें.”

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इन कर्मचारियों को मिली छूट

  1. सरकारी कर्मचारी
  2. शिक्षक
  3. संविदा कर्मचारी
  4. आउटसोर्सिंग कर्मचारी
  5. बोर्ड और निगम कर्मी
  6. सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी
  7. सरकारी आदेश में क्या कहा गया?

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गौरतलब है कि रमजान का पवित्र महीना एक या दो मार्च से शुरू हो सकता है. हालांकि यह चांद दिखने के हिसाब से तय होगा. लेकिन इससे पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया है. सरकारी आदेश के मुताबिक, राज्य के मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में एक घंटा पहले ऑफिस से जाने की अनुमति होगी.

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यह आदेश मुस्लिम रेग्युलर राज्यकर्मियों के साथ  शिक्षकों, संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग, बोर्ड और  ग्राम/वार्ड सचिवालयों में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू होगा. रोजा के दौरान मुस्लिम कर्मचारी इफ्तार से पहले शाम चार बजे से पहले स्कूल या ऑफिस छोड़कर जा सकेंगे. राज्य सरकार का यह आदेश 30 मार्च तक प्रभावी रहेगा.

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