अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. एक वीडियो में उनका नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा गया था. जिसे लेकर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने दुष्यंत कुमार गौतम को राहत देते हुए अंकिता भंडारी मामले में सोशल मीडिया पर चल रहे उनके नाम वाले कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ की ओर से कहा गया है कि अगर गौतम के नाम से संबंधित वीडियो और कंटेंट 24 घंटे के भीतर नहीं हटाए जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं उनको हटा लिया जाए. इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऐसे कंटेंटे फिर से डाले गए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसकी सूचना याचिकाकर्ता को दें, ताकि याचिकाकर्ता जरूर कदम उठा सकें.

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बता दें कि सुनवाई के दौरान दुष्यंत गौतम के वकील गौरव भाटिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर याचिकाकर्ता का नाम बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों का सोशल मीडिया का अकाउंट भी शामिल हैं. इस मामले में ट्रायल कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुकी है.