बिलासपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व सीएम अजीत जोगी और अमित जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में कांग्रेस नेत्री किरणमई नायक ने एफआईआर दर्ज करवाया था. जिसके बाद अग्रिम जमानत के लिए दायर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में लगा मामला लगा था.

ये है पूरा मामला

साल 2014 में अंतागढ़ के तत्कालीन विधायक विक्रम उसेंडी ने लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दिया था. वहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व विधायक मंतू राम पवार को प्रत्याशी बनाया था. भाजपा से भोजराम नाग खड़े हुए थे. नाम वापसी के अंतिम दिन मंतूराम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था. इससे भाजपा को एक तरह का वाकओवर मिल गया था. बाद में फिरोज सिद्दीकी नाम से एक व्यक्ति का फोन कॉल वायरल हुआ था. आरोप लगे थे कि तब कांग्रेस में रहे पूर्व सीएम अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने मंतू की नाम वापसी कराई. टेपकांड में कथित रूप से अमित जोगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के बीच हुई बातचीत बताई गई थी.